राजस्थान जन-आधार योजना – 2019 की सम्पूर्ण जानकारी
राजस्थान जन आधार योजना राजस्थान सरकार की नई योजना है जो लोगों तक सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाने का रास्ता बनने जा रहा है. इसके आधार पर ही राजस्थान के निवासियों को उनकी पात्रता के अनुसार सरकारी योजनाओं का फायदा मिलने जा रहा है.
क्यों लाई जा रही है यह योजना?
यह योजना राजस्थान सरकार द्वारा बजट घोषणा 2019 के पालना में लाई जा रही है. इस बजट घोषणा के अनुसार
विभिन्न योजनाओं के लाभ सरलता, सुगमता एवं पारदर्शी रूप से आमजन तक पहुँचाने के उद्देश्य से ‘एक नम्बर, एक कार्ड, एक पहचान’ की विचारधारा के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए मैं ‘राजस्थान जन-आधार योजना’ लाये जाने की घोषणा करता हूँ. इस योजना के क्रियान्वयन के लिए एक स्वतंत्र प्राधिकरण का गठन किया जायेगा. ई-मित्र परियोजना को भी इस प्राधिकरण के अधीन लाया जायेगा.
इस घोषणा को पूरा करने के लिये अब राजस्थान जन आधार योजना को धरातल पर लाया गया है. जिसका लाभ शीघ्र ही प्रदेशवासियों को मिलने लगेगा.
क्या है इस योजना का उद्देश्य?
राजस्थान जनआधार योजना के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं —
- राज्य के निवासी परिवारों की जन-सांख्यिकीय एवं सामाजिक-आर्थिक (Demographic and Socio-Economic) सूचनाओं का डेटा बेस तैयार कर प्रत्येक परिवार को “एक नम्बर, एक कार्ड, एक पहचान’ प्रदान किया जायेगा, जिसे परिवार एवं उसके सदस्यों की पहचान (Proof of Identity) तथा पते (proof of Address) दस्तावेज के रूप में भी प्रयोग में लाया जा सकेगा.
- नकद लाभ प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से तथा गैर-नकद लाभ आधार/ जन-आधार अधिप्रमाणन उपरान्त ही देय होगा।
- राज्य के निवासियों को जनकल्याण की योजनाओं के लाभ उनके घर के समीप उपलब्ध कराना तथा ई-कॉमर्स और बीमा सुविधाओं का ग्रामीण क्षेत्रों में विस्तार करना।
- ई-मित्र तंत्र का विनियमन द्वारा नियंत्रण व प्रभावी संचालन करना।
- राज्य में विद्यमान तकनीकी तथा इलेक्ट्रॉनिक ढाँचे का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण किया जाना।
- महिला सशक्तिकरण एवं वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना।
- सरकार द्वारा प्रदत्त जनकल्याण के लाभों की योजनाओं हेतु परिवार/ परिवार के सदस्यों की पात्रता का निर्धारण करना।
- विभिन्न योजनाओं के लाभ प्राप्ति के समय आधार अधिप्रमाणन को लाभार्थी के जीवन प्रमाण-पत्र के रूप में मान्यता देना।
क्या होंगी राजस्थान जन आधार कार्ड की विशेषतायें?
राजस्थान के सभी निवासी परिवार, पंजीयन कराने व जन-आधार कार्ड प्राप्त करने हेतु पात्र है.
इस योजना में प्रत्येक परिवार को एक 10 अंकीय परिवार पहचान संख्या सहित जन-आधार कार्ड प्रदान किया जाएगा.
परिवार द्वारा निर्धारित 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिला को परिवार की मुखिया बनाया जाएगा, यदि परिवार में 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिला नहीं है तो 21 वर्ष या उससे अधिक आयु का पुरूष मुखिया हो सकता है.
यदि परिवार में 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिला और 21 वर्ष या उससे अधिक आयु का पुरूष भी नहीं हो तो परिवार में अधिकतम आयु का कोई भी सदस्य, परिवार का मुखिया होगा.
विभिन्न प्रकार के परिवार कार्डों (यथा राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड इत्यादि) के स्थान पर राज्य के निवासी परिवारों को एकबारीय निःशुल्क जन-आधार परिवार कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा, जो बहुउद्देश्यीय कार्ड होगा.
भविष्य में सभी जन-कल्याण की योजनाओं के लाभ/सेवाओं को इस कार्ड के आधार पर हस्तांतरित किया जाएगा. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा भविष्य में स्वास्थ्य-कार्ड जारी करने की आवश्यकता को देखते हुये जन-आधार के तहत व्यक्तिगत कार्ड भी जारी किया जायेगा.
राजस्थान जन-आधार योजना के तहत निम्नलिखित दस्तावेज रजिस्टर्ड किये जा सकेंगे —
• जन-आधार पंजीयन
• जन्म-मृत्यु पंजीयन
• विवाह पंजीयन
• आधार पंजीयन
राजस्थान जन-आधार योजना के तहत होने वाले विभिन्न पंजीयन में ई-साईन सेवा का प्रयोग करके प्रमाणीकरण के द्वारा और बेहतर बनाया जाएगा।
परिवार को पात्रता अनुसार समय-समय पर देय लाभ व प्रदान किए गए लाभ की जानकारी जन-आधार पोर्टल/मोबाईल ऐप/ई-मित्र केन्द्र/ई-मित्र प्लस सेल्फ सर्विस कियोस्क पर ट्रांजेक्शन मैपर में उल्लेखित होगी, जिसे परिवार का कोई भी सदस्य बायोमैट्रिक/मोबाईल ओ.टी.पी. के माध्यम से सत्यापन उपरान्त देख सकेगा।
योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए एक स्वतंत्र प्राधिकरण, ‘राजस्थान जन-आधार प्राधिकरण’ का गठन किया जायेगा.
राजस्थान जन-आधार योजना में पंजीयन एवं कार्ड वितरण
भामाशाह योजना में पहले से रजिस्टर्ड परिवारों के लिए 10 अंकीय जन-आधार परिवार पहचान संख्या प्रदान की जाएगी। जन–आधार पहचान संख्या को मोबाईल नम्बर पर एस.एम.एस. एवं वॉयस कॉल के माध्यम से प्रेषित किया जाएगा। इसे निकटस्थ ई-मित्र/ई-मित्र प्लस पर आधार/परिवार पहचान संख्या देकर प्राप्त किया जा सकेगा।
नवीन पंजीकरण वाले परिवारों के लिए: जन-आधार पंजीयन हेतु राज्य के निवासी परिवार का वयस्क सदस्य जन-आधार पोर्टल पर स्वयं अथवा नज़दीकी ई-मित्र पर निःशुल्क पंजीयन करा सकेगा। परिवार द्वारा दर्ज करवाई गई सूचनाओं व अपलोड किए गए दस्तावेजों आदि के आधार पर सत्यापन उपरान्त 10 अंकीय जन-आधार परिवार पहचान संख्या प्रदान की जाएगी तथा उसके पंजीकृत मोबाईल नम्बर पर सूचित कर दी जाएगी।
जन-आधार कार्ड वितरण: परिवार को जन-आधार पहचान संख्या जारी होने के उपरान्त मुद्रित कार्ड सीधे सम्बन्धित नगर निकाय/पंचायत समिति/ई-मित्र को वितरण हेतु प्रेषित किए जाएंगे। राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित प्रक्रिया अनुसार सम्बन्धित नगर निकाय/पंचायत समिति के द्वारा सम्बन्धित परिवार को एकबारीय निःशुल्क कार्ड वितरित किया जाएगा। नामांकित परिवार जन-आधार ई-कार्ड, जन-आधार पोर्टल अथवा एस.एस.ओ. आई डी के माध्यम से भी निःशुल्क डाउनलोड कर सकता है।
संशोधन/अद्यतन: जन-आधार पंजीयन में दर्ज सूचनाओं में किसी भी प्रकार का संशोधन ई-मित्र पर करवाया जा सकेगा। संशोधन परिवार के मुखिया या वयस्क सदस्य द्वारा आधार अधिप्रमाणन के माध्यम से कराया जा सकेगा। निवासी चाहे तो सुधार के बाद जन-आधार ई-कार्ड ई-मित्र/ई-मित्र प्लस पर जाकर भी डाउनलोड कर सकता है अथवा निर्धारित शुल्क देकर पी.वी.सी. कार्ड भी प्राप्त कर सकता है।
परिवारों/व्यक्तियों का पंजीयन निरस्त करनाः यदि कोई अपात्र परिवार/व्यक्ति द्वारा Fake Document प्रस्तुत कर जन-आधार पंजीयन करवा लिया है/कार्ड प्राप्त कर लिया है तो ऐसे जन-आधार पंजीयन/कार्ड को स्थायी रूप से नियमानुसार निरस्त किया जा सकेगा।
काम के नोट्स: