Important Schemes of Government of Rajasthan- 2019 |
Important Schemes of Government of Rajasthan- 2019
राजस्थान कृषक ऋण माफी योजना, 2019 लागू
- सभी सहकारी बैंकों के समस्त ऋणी किसानों के 30 नवम्बर, 2018 की स्थिति में समस्त बकाया अल्पकालीन फसली ऋण माफ.
- अल्पकालीन फसली ऋणों के अतिरिक्त प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों एवं केन्द्रीय सहकारी बैंकों के ऋणी लघु एवं सीमान्त किसानों के 2 लाख रूपये की सीमा तक के दिनांक 30 नवम्बर, 2018 को बकाया अवधिपार मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन कृषि ऋण माफ। जिससे लाखों बीघा भूमि रहनमुक्त होकर किसानों को लौटाई जायेगी.
राजस्थान सामाजिक सुरक्षा लघु एवं सीमान्त सम्मान पेंशन योजना, 2019
- 55 वर्ष से अधिक आयु की लघु एवं सीमान्त महिला कृषक एवं 58 वर्ष से अधिक के पुरुष कृषक, जिनकी जीवन निर्वाह के लिये स्वयं की नियमित आय का कोई स्त्रोत नहीं हो, को 750 रुपये प्रतिमाह पेंशन.
- 75 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनर कृषकों को 1000 रुपये प्रतिमाह पेंशन.
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना अन्तर्गत अन्त्योदय, बीपीएल एवं स्टेट बीपीएल श्रेणियों को एक रूपये प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं वितरण योजना
- 1 जनवरी, 2019 को अन्त्योदय के 28 लाख, बीपीएल के 1 करोड़ 17 लाख एवं स्टेट बीपीएल के 29 लाख कुल 1 करोड़ 74 लाख लाभार्थी.
मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना
- पात्र महिला तथा विषेष योग्यजन आषार्थियों को 3500/- एवं पुरूष आषार्थियों को 3000/- प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता.
वृद्धावस्था पेन्शन में बढ़ोतरी
- 75 वर्ष से कम आयु के पेंशनर को 500 रुपये से बढाकर 750 रूपये
- 75 वर्ष एवं इससे अधिक आयु के पेंशनर को 750 रूपये से बढाकर एक हजार रूपये प्रतिमाह पेंशन.
मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक सम्बल योजना
- सहकारी दुग्ध उत्पादक संघों में दूध की आपूर्ति करने वाले पशुपालको को दुग्ध संकलन पर 2 रूपये प्रति लीटर की दर से अनुदान.
कृषि आदान-अनुदान वितरण
- खरीफ संवत् 2075 में 9 जिलों (बाड़मेर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जालोर, जोधपुर, पाली, बीकानेर, चूरू एवं नागौर) की 58 तहसीलों के 5,555 गांव गंभीर एवं मध्यम सूखाग्रस्त घोषित. लगभग 16 लाख 94 हजार प्रभावित कृषकों को कृषि आदान-अनुदान वितरित किया जायेगा.
राजस्थान सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम (फैसिलिटेशन आफ एस्टेब्लिशमेंट एण्ड आपरेशन) अध्यादेश
- राजस्थान सरकार नये उद्योगों की स्थापना और संचालन को आसान बनाने के लिए यह नया एक्ट लेकर आई है.
- इस एक्ट के आ जाने के बाद अब किसी भी नये सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम को लगाने के लिए सिर्फ एक सेल्फ डिक्लेरेशन के रूप में एक सरल प्रपत्र भरना होगा.
- इसके बाद उद्योग को एक नोडल एजेन्सी द्वारा एक प्राप्ति का प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा.
- राज्य स्तर पर निवेश संवर्धन ब्यूरो और जिला स्तर पर जिला उद्योग केन्द्र नोडल एजेन्सी होंगे.
- प्रमाण पत्र प्राप्त करने के 3 वर्ष तक उद्यम विभिन्न विभागों की स्वीकृतियों व निरीक्षणों से मुक्त रहेगा.
- लेकिन उसके बाद आने वाले 6 माह में उसे सारे काम करने होगे जो उस उद्योग को विधिपूर्वक चलाने के लिए आवश्यक होंगे.
- नये अध्यादेश के प्रभावी होने के बाद सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यमों को विधिक और प्रशासनिक जटिलताओं से 3 साल तक मुक्ति मिल जायेगी.
काम के नोट्स: