मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने अपने पिछले कार्यकाल में राजकीय स्वास्थ्य केन्द्रों पर आने वाले मरीजो को सर्वाधिक उपयोग में आने वाली दवाएं मुफ्त में दिलवाने के लिए शुरू की गई थी.
मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना के बारे में विवरण
मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना 2 अक्टूबर 2011 को करौली जिले से गांधी जयंती के दिन प्रारंभ की गई. सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केन्द्रों को दवा उपलब्ध करवाने के लिए बजट घोषणा 2011-2012 में राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कार्पोरेशन के गठन की घोषणा की गई.
इस निगम के माध्यम से राज्य के सभी चिकित्सा संस्थानों के लिए जैनेरिक औषधियां, सर्जिकल एवं डाईग्नोस्टिक उपकरणों की खरीद की जाती है. इस योजना में सामान्य बीमारियों के साथ ही राजकीय चिकित्सालयों में थेलेसीमिया और हिमोफिलिया के मरीजों को चिकित्सा सुविधा भी नि:शुल्क उपलब्ध करवाई जा रही है.
मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना के लाभ
1. राज्य की जनता को बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए सामान्य उपयोग में आने वाली आवश्यक दवाइयों का निशुल्क वितरण किया जा रहा है.
2. दवा पर होने वाले खर्च में कटौती हो रही है.
3. गरीब लोग जो चिकित्सा सेवाओं से वंचित थे उनका भी इलाज सम्भव हुआ है.
4. दवाइयां व इन्जेक्शन आदि के साथ साथ सर्जिकल आईटम्स जैसे नीडील, डिस्पोजेबल सिरींज, आईवीए ब्लड ट्रान्सफ्यूजन सेट व टांकों के लिए सीजर्स आदि भी मुफ्त उपलब्ध करवाये जा रहे हैं.
कौन है मुख्यमंत्री निशुल्क दवा का लाभार्थी
1. राजकीय अस्पताल में उपचार के लिए आने वाले समस्त बहिरंग (OPD) मरीज.
2. राजकीय अस्पताल में भर्ती (IPD) मरीज.
3. समस्त राजकीय अधिकारी, कर्मचारी, एवं सेवानिवृत्त राज्यकर्मी (पेंशनर्स).
4. मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष में लाभान्वित होने वाले बीपीएल/स्टेट बीपीएल, आस्था कार्डधारी, एचआईवी एड्स के रोगी, वृद्धावस्था पेंशनधारी, विकलांग व विधवा पेंशनधारी, जोधपुर शहर की चार नट व सांसी बस्तियों में रहने वाले परिवार, अन्त्योदय अन्न योजना में शामिल बांरा जिले के एपीएल सहरिया परिवार, अन्नपूर्णा योजना के लाभार्थी, कथौडी जनजाति के समस्त परिवार, मेहरानगढ दुर्ग जोधपुर दु:खान्तिका के पीड़ित परिवार, बीपीएल/स्टेट बीपीएल परिवार के नि:सन्तान दम्पत्ति, थेलेसीमिया और हिमोफिलिया से पीड़ित मरीज और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित व अनुमोदित अनाथालय के बच्चे, शारीरिक व मानसिक विमंदित बच्चे जो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अथवा उनके अनुमोदित विद्यालय के विद्यार्थी एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित/अनुमोदित नारी निकेतन में निवासरत महिलाएं.
मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना के प्रमुख तथ्य:
राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कार्पोरेशन के माध्यम से राज्य के लगभग 17550 चिकित्सा संस्थानों में नि:शुल्क दवायें उपलब्ध करायी जा रही है।
योजना की दवा सूची (Essential Drug List) 591 दवायें, 73 सर्जिकल्स, 77 सूचर्स शामिल हैं।
राजकीय चिकित्सा संस्थानों में संचालित निशुल्क दवा वितरण केन्द्रों पर उपलब्ध कराई जा रही दवाईयों की सूची प्रदर्शित की गई है।
आउटडोर रोगियों हेतु दवा वितरण केन्द्र ओ.पी.डी के समयानुसार तथा इन्डोर एवं आपातकालीन मरीजों के लिये दवा की उपलब्धता 24 घण्टे सुनिश्चित दी जाती है।
चिकित्सालय में आवश्यकता होने पर वार्षिक बजट का 10 प्रतिशत स्थानीय स्तर पर दवा क्रय किये जाने का प्रावधान रखा गया है।
उपचार की अवधि (Duration of Treatment)- सामान्यता रोगी को तीन दिन की निःशुल्क दवा उपलब्ध कराई जाती है। अति-आवश्यक होने पर या विशेष परिस्थितियों में कारण इंगित करते हुये 7 दिन तक की दवा दी जा रही है। लम्बी बीमारी यथा ब्लड प्रेशर/डायबिटिज/हार्ट डिजिज/मिर्गी/एनिमिया आदि के रोगियों व पेंशनर्स को एक माह तक की अवधि की दवाईयां उपलब्ध कराई जा रही है।
गुणवत्ता परीक्षण- दवाओं की गुणवत्ता की जांच ड्रग टेस्टिंग लैबोरेट्रीज द्वारा सुनिश्चित की जा रही है। आरएमएससी द्वारा दवा प्राप्त करने के पश्चात् उसे निषेध क्षैत्र (Quarantine Area) में रखा जाता है एवं पुनः इन दवाईयों की प्रयोगशाला जांच आरएमएससी द्वारा सूचीबद्ध प्रयोगशाला में की जाती है तथा दवाईयों के जांच में खरा उतरने के पश्चात् आम जनता को वितरण के लिये अस्पतालों को जारी की जाती है।
दवाओं के स्टाक के प्रबन्धन के लिए जिला औषधि भण्डार को कम्प्यूटराइजेशन कर विषेष आनलाइन मानिटरिंग (E-Aushadhi) प्रणाली स्थापित की गई है, जिसमें सभी चिकित्सा संस्थानों की सूची के साथ-साथ दी जाने वाली दवाईयों की सूची भी उपलब्ध है।
काम के नोट्स: