वृद्ध लोगों को सम्बल और आर्थिक सहायता देने के लिए राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना शुरू की है।
क्या है मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना?
इस योजना में 55 वर्ष या इससे अधिक आयु की महिला तथा 58 वर्ष या इससे अधिक आयु का पुरूष जो राजस्थान का मूल निवासी हो तथा राजस्थान में रह रहा हो एवं जिसके जीवन निर्वाह हेतु स्वयं एवं पत्नी/पति की नियमित आय का स्रोत नहीं हो, अथवा प्रार्थी एवं पत्नी/पति की समस्त स्रोतों से कुल वार्षिक आय 48000 रुपये से कम होगी को पेंशन दिया जा रहा है।
इस योजना में बी.पी.एल., अंत्योदय, आस्थाकार्डधारी परिवार/ सहरिया/ कथौड़ी, खैरवा जाति के व्यक्तियों को आय संबंधी शर्त से छूट प्रदान की गई है।
कैसे करें इस योजना में आवेदन?
आवेदक मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना की वेबसाइट https://ssp.rajasthan.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
इसके अलावा मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना के लिए आवेदन शुल्क 33 रुपये निर्धारित है। जिसे ई-मित्र के माध्यम से जमा करवाया जा सकता है।
मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
इस योजना में आवेदन हेतु आवेदक के पास निम्नलिखित दस्तावेज होने आवश्यक है :-
आधार कार्ड की प्रति
जन-आधार/भामाशाह कार्ड की प्रति
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